Breaking News
उत्तराखंड में हुआ बड़ा साइबर अटैक, 90 से ज्यादा वेबसाइट हुई पूरी तरह से ठप 
मौसम बदलने से हो रहा है गले में इंफेक्शन और जुकाम, शहद के साथ ये चीज मिलाकर पाएं आराम
शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति
नवरात्रि के पहले दिन भारत की भूमि से शुरू हुए कैलाश पर्वत के पवित्र दर्शन
टेंशन लेने का नहीं-देने का
मोहम्मद अजहरुद्दीन की बढ़ी मुश्किलें, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया तलब
सीएम धामी ने बल्लभगढ़ में रोड शो कर भाजपा का किया प्रचार
मुख्य सचिव ने असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के पीएमएमवीवाई में पंजीकरण करवाने के दिए निर्देश
ऋषिकेश में जाम से परेशान युवक ने विधायक की गाड़ी पर चढ़कर किया हंगामा 

अंकिता हत्याकांड: नार्को टेस्ट कराने से पलटे आरोपी

देहरादून।  अंकिता हत्याकांड में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की न्यायालय में आज हुई सुनवाई के बाद अगली तिथि 3 जनवरी की लगा दी गई है। आरोपी नार्को टेस्ट कराने से पलट गए। अरोपियों की तरफ से उनके वकील अमित सजवाण ने कोर्ट में आपत्ति डाली।

अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों ने अपने सहमति और असहमति पत्रों को वापस लिया। बचाव पक्ष की ओर से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि पुलिस नार्को टेस्ट या पोलोग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है। जबकि इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।

मामले में आरोपी अंकित की ओर से टेस्ट के लिए असहमति का पत्र जेल के माध्यम से भिजवाया था। आज तीनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं,  जिन्होंने, इन पत्रों को वापस लेने के लिए अर्जी लगाई है। इन सब मामलों में न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तीन जनवरी मुकर्रर की है।

बता दें कि अंकिता के परिजनों के साथ प्रदेशवासियों ने उस वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की थी, जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता को प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि, पुलिस आरोपियों से यह राज नहीं उगलवा सकी थी। ऐसे में इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग भी उठने लगी। इस पर एसआईटी ने विचार करने के बाद नौ दिसंबर को कोटद्वार न्यायालय में नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई थी। नार्को से पहले अदालत ने आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सलाह भी एसआईटी को दी थी।

टेस्ट के लिए तीनों आरोपियों की सहमति मांगी गई, लेकिन पुलकित और सौरभ ही नार्को टेस्ट के लिए तैयार हुए थे। जबकि अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। इस पर अदालत ने 22 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई करने को कहा था। आज अंकित की सहमति या असहमति से संबंधित पत्र जेल से न्यायालय पहुंचेगा। इसके बाद ही कोर्ट फैसला दे सकती है कि नार्को टेस्ट होगा या नहीं। यदि अंकित ने सहमति नहीं दी तो नियमानुसार किसी का भी टेस्ट नहीं कराया जा सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top