देहरादून। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि जनपद देहरादून के शहर क्षेत्रान्तर्गत मसूरी डायवर्जन से लेकर राजपुर मार्केट तक मार्ग के दोनो ओर व्यवसायिक संस्थानों में आने वाले ग्राहकों द्वारा अपने वाहनो को अव्यवस्थित तरीके से मार्ग के दोनो ओर आडा-तिरछा खडा किये जाने के कारण सडक दुर्घटना की सम्भावनाओं के। साथ-साथ यातायात बाधित होता रहता है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु सडक सुरक्षा एंव यातायात। व्यवस्था के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम-2007 में निहित। प्राविधानों के अन्तर्गत मसूरी डायवर्जन से राजपुर मार्केट तक मार्ग के दोनो ओर नो-पार्किंग जोन घोषित किया जाता है। अतः उपरोक्त आदेश का अनुपालन न करने की दशा में सम्बन्धित वाहन स्वामियों व चालकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम। 2007 की धारा 83 की उपधारा (1) व (2) के अन्तर्गत नियमानुसार। वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।