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अब भर सकते है अपना पुराना चालान, इस वेबसाइट पर करे लॉगिन

नई दिल्ली। अगर आपका कोई पुराना चालान बाकी है और अभी तक आपने उसे भरा नहीं है तो आप अपना ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। दिल्ली में आठ अक्तूबर को सभी जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है। जहां पर आप अपना कोई भी ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरने के लिए 8 अक्तूबर को लोक अदालत लग रही है। आप राउज एवेन्यू कोर्ट, पटियाला हाउस, तीस हजारी, कड़कड़डूमा, द्वारका और साकेत कोर्ट जाकर इन चालानों को भर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि किसी भी यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 8 अक्तूबर 2023 दिन रविवार को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। अगर आपका कोई चालान भरा नहीं है तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/ lokadalat पर जाएं। पहले लॉगिन करें और फिर नोटिस/चालान पर्ची को डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें। चालान भरने के लिए आपके पास पर्ची का होना जरूरी है।

ऐसे चेक कर सकते हैं चालान

– आपका चालान कटा है या नहीं, आप ये समय-समय पर चेक कर सकते हैं
– इसेक लिए आपको इस आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाना है
– फिर आपको यहां पर चेक चालान स्टेटस वाला ऑप्शन मिलेगा
– इस पर आपको क्लिक करना है
– अब यहां पर तीन विकल्प होंगे, पहला चालान नंबर, दूसरा वाहन संख्या और तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर
– इनमें से किसी एक को दर्ज करें
– इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिया हुआ कैप्चा कोड भरना है
– फिर आपको गेट डिटेल पर क्लिक करना है
– ऐसा करते ही अगर आपकी गाड़ी पर कोई चालान है, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे
– आप चाहें तो यहीं से पेमेंट पर क्लिक करके इन्हें भर भी सकते हैं।

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