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पोस्टरबाज़ी करता स्वयं घोषित ‘सचिव’? सरकार ने जारी किए सख्त आदेश 

देहरादून। सिनौला एनक्लेव रेजिडेन्ट वैलफेयर एसोशिएशन द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी किया था जिसके बावजूद कोई बदलाव देखने को नही मिल रहा। बता दे कि एडवोकेट अजय कुमार सैलवाल ने सिनौला एनक्लेव रेजिडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन, पता-156, अहलूवालिया हाउस, सिनौला एनक्लेव, वार्ड नं० 1, मालसी रोड, सिनौला, देहरादून, के द्वारा की जा रही गतिविधियों के सम्बन्ध में शिकायत की थी। जिसमें उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है, कि सोसाइटी में जगह-जगह फ्लैक्स लगाये गये है, जिसमें अंकित किया गया है, कि “सोसाइटी में फ्लैट, फ्लोर, मल्टी स्टोरी का निर्माण सिनौला एनक्लेव सोसायटी में नहीं किया जायेगा।”

इसके अतिरिक्त गैरकानूनी गतिविधिया नहीं रुकने पर पुनः ए के सैलवाल ने शिकायती पत्र दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने पत्र पर संज्ञान लेते हुए  सख्त आदेश दिए कि इस प्रकार के दिशा-निर्देश आम जनमानस हेतु जारी करना सोसाइटी के अधिकार क्षेत्र में नही है। सोसाइटी को 15 दिनों के अन्दर जवाब देना होगा यदि निर्धारित अवधि के अन्दर कोई उत्तर एंव पत्रों को जमा नही कराया तो सोसाइटी का पंजीकरण निरस्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने पोस्टर हटवाने के दिए निर्देश।

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