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मुख्यमंत्री ने लिया घटना का संज्ञानः पर्यटकों के साथ मारपीट करने पर 307 में हुआ मुकदमा कायम

पुलिस अधिकारी निलम्बित

पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पर्यटक हमले के मामले में एफआईआर में आईपीसी की धारा 307 का उल्लेख करने और घटना के दिन आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारी को शाम तक निलंबित कर दिया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा पुलिस ने अंजुना—उत्तरी गोवा में पर्यटकों पर चाकू से हमला करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। 5 मार्च को नई दिल्ली के मूल निवासी अश्विनी कुमार चंद्रानी पर स्थानीय गिरोह द्वारा घूंसे, लात, बेल्ट, बेसबॉल और चाकू से हमला किया गया, जिससे उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को चोटें आईं। पुलिस ने शुरुआत में, आईपीसी की धारा 324, 504 आर/डब्ल्यू 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और मामले में आईपीसी की धारा 307 को जोड़ा गया। पुलिस को आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। सीएम सावंत ने कहा, उन्हें उसी दिन गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया है, जो उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रहे। उन्हें आज शाम तक निलंबित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पर्यटकों को भी राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर होटल प्रबंधक ने शुरूआती स्तर पर ही पुलिस को सूचना दे दी होती तो ऐसी घटना नहीं होती। यहां तक कि पर्यटक भी कुछ गलतियां करते हैं, जिन्हें अच्छी तरह से हैंडल किया जाना चाहिए। प्रबंधक को इसे संभालना चाहिए था। इस मामले में एक पर्यटक ने भी वेटर के साथ मारपीट करने की कोशिश की और बाद में वह (वेटर) चाकू लेकर आ गया, हम ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा राज्य में पर्यटकों को सुरक्षित माहौल देने की कोशिश की है। अंजुना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मारपीट के आरोपियों की पहचान की और तीन को गिरफ्तार करने में सफल रही। आरोपियों की पहचान रॉयस्टन रेजिनाल्डो डायस उर्फ रोशन, न्यरोन रेजिनाल्डो डायस और काशीनाथ विश्वोर अगरकाडेके के रूप में हुई है। यह सभी अंजुना के निवासी हैं।

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