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जिलाधिकारी देहरादून ने – समस्त विद्यालयों / मदरसों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

जिलाधिकारी देहरादून ने – समस्त विद्यालयों / मदरसों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

देहरादून। जिलाधिकारी सोनिका द्वारा – समस्त विद्यालयों / मदरसों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा आगामी वर्षाकाल में डेंगू व चिकन गुनिया बीमारी के प्रसार पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु समस्त संस्थाध्यक्ष / प्रधानाचार्य, शासकीय / सहायता प्राप्त अशासकीय /मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय बेसिक / माध्यमिक विद्यालय / मदरसा / आंगनबाड़ी केन्द्र जनपद देहरादून। आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने में समस्त संस्थाध्यक्षों / प्रधानाचार्यों / प्रधानाध्यापकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को निर्देशित किया है कि ग्रीष्मावकाश के बाद माह जुलाई 2024 में विद्यालयों / शिक्षण संस्थाओं / मदरसों / आंगनबाड़ी केन्द्रों के खुलने पर उक्त बीमारी के प्रसार पर प्रभावी रोकथाम / नियंत्रण हेतु विद्यालयों/ शिक्षण संस्थाओं / मदरसों / आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्तर पर दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
आवश्यक दिशा निर्देश

*विद्यालयों/ शिक्षण संस्थाओं / मदरसों / आंगनबाड़ी केन्द्रों के परिसर में कहीं भी वर्षा जल अथवा अन्य किसी भी प्रकार का जल भराव / ठहराव कदापि न होने दें। विद्यालयों / शिक्षण संस्थाओं / मदरसों / आंगनबाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं एवं समस्त स्टाफ को इस अवधि (माह जुलाई से नबम्वर तक) में प्रतिदिन पूरी बाहों की कमीज, पैन्ट, जुराब व जूते आदि पहनना अनिवार्य होगा, इस गणवेश में आने पर ही विद्यालयों/ शिक्षण संस्थाओं / मदरसों / आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी, जो छात्र-छात्रा अथवा स्टाफ के सदस्य / कर्मचारी इस गणवेश में नहीं आयेंगें, उन्हें विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति कदापि नहीं होगी।*
*NCC/NSS के छात्र-छात्रायें एवं कक्षा 9 से 12 के सभी छात्र-छात्रायें अपने घर के आस-पास भी जल भराव एवं बीमारी के प्रसार के रोकथाम हेतु अपने स्तर से जन-जागरूक का कार्यक्रम संचालित करेंगे।*

*प्रधानाचार्य प्रतिदिन प्रार्थना स्थल में उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें / करायेगें।*

*प्रधानाचार्य प्रतिदिन उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन की आख्या सम्बन्धित खण्ड़ शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।*

*समस्त उप शिक्षा अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी / मुख्य शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

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