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श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज,परिवार के साथ नहीं मना सकेंगे रक्षाबंधन

नोएडा।सोसायटी में महिला से बदसलूकी के मामले में भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी को राहत मिलती नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बुधवार को भाजपा नेता की जमानत अर्जी पर फैसला टल गया था।

वहीं, अन्य मामले में सुनवाई के लिए न्यायालय ने 16 अगस्त की तारीख तय की है। जमानत नहीं मिलने के कारण वह अब परिवार के साथ रक्षाबंधन का पर्व नहीं मना सकेंगे। अगर बहनों को राखी बांधनी है तो उन्हें इसके लिए जेल प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

श्रीकांत के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जारी

श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पुलिस की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। सुनवाई के दौरान श्रीकांत त्यागी पक्ष के अधिवक्ता व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील भाटी ने बताया कि श्रीकांत त्यागी, राहुल, नकुल त्यागी और संजय को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था।

सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। श्रीकांत त्यागी व अन्य तीनों की जमानत अर्जी को लेकर कोर्ट में दाखिल की गई थी।

बैरक नंबर पांच में रखा गया श्रीकांत त्यागी

श्रीकांत त्यागी को ग्रेटर नोएडा की जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक नंबर पांच में रखा गया है। वह बैरक में अकेला है। जमीन पर लगे बिस्तर पर उसे नींद नहीं आई। उसने रात में तख्त और गद्दा मांगा, लेकिन जेल प्रशासन ने इससे इन्कार कर दिया। बुधवार को उसने मिलने जेल में कोई नहीं पहुंचा।

श्रीकांत त्यागी को मंगलवार देर रात जेल में दाखिल किया गया था। वह चटाई पर कुछ देर के लिए सोया। अधिकतर समय उसने जाग कर काटा। उसने रात में दाल व रोटी खाई। सुबह नाश्ता करने के बाद दोपहर में भोजन किया। इस दौरान उसने किसी से बात नहीं की। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था।

नोएडा की ओमेक्स ग्रैंड में महिला से बदसलूकी के मामले में भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने बड़ा झटका दिया है। सूरजपुर स्थित कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की धारा 354 मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी।

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