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आप डॉक्टरों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, NEET-PG की खाली सीटों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को नीट 2021 में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तहत रिक्त मेडिकल सीटों को भरने के लिए ‘स्पेशल स्ट्रे राउंड’ काउंसलिंग की मांग करने वाले याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने उम्मीदवारों की ओर से पेश हुए वकील को याचिका की एक प्रति चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी), राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और केंद्र को देने को कहा। पीठ ने कहा, याचिका की अग्रिम प्रति सुश्री ऐश्वर्या भाटी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को दी जाए, जिन्हें इस मामले में निर्देश मिल सकता है। याचिकाकर्ता याचिका की एक अग्रिम प्रति केंद्रीय एजेंसी को भी दे सकता है।

मामले की सुनवाई अब 8 जून को होगी। ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रहने पर के तेवर तल्ख हैं. खबरों के अनुसार और केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि आप छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं. कहा कि आप सीटें खाली नहीं छोड़ सकते हैं. आपको मॉप उप राउंड कराना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि जब आप को मई में पता चल गया था कि सीट खाली हैं, तो आपने मॉप उप राउंड क्यों नहीं किया?

आपको सीटें खाली रखकर क्या मिलेगा
सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको सीटें खाली रखकर क्या मिलेगा, जब आपको डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है. हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर जनरल को कोर्ट में तलब कर आदेश पारित किया जायेगा. कहा कि मेडिकल काउंसिल और केंद्र छात्रों के लिए काउंसलिंग का मॉप अप राउंड नहीं कराकर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. हमें देश में डॉक्टरों और सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत है. अगर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो हम आदेश पारित करेंगे और उन्हें मुआवजा भी देंगे।

जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने तुरंत इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में यह बताने को कहा है कि सीटें क्यों खाली थीं और वे क्यों नहीं भरी गयी.. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कल गुरुवार को फिर सुनवाई होगी।



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