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उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने जारी किए ये आदेश

देहरादून।उत्तराखंड के नगर निगम, नगर पालिकाओं में बिना मंजूरी आउटसोर्स से तैनात कर्मचारियों को तत्काल हटाने के आदेश हुए हैं। शासन ने साफ किया है कि अगर ऐसे कर्मचारियों का वेतन जारी किया गया तो इसकी वसूली संबंधित अधिकारी से की जाएगी। निकायों को आउटसोर्स से नई भर्ती के लिए शासन से मंजूरी लेने के भी आदेश दिए गए हैं।

निकायों में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स के स्वीकृत पदों के अलावा बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। इस पर प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सभी निकायों को आदेश जारी किए हैं। कहा है कि शासन ने शहरी विकास विभाग द्वारा पुनर्गठित ढांचा 12 जून 2015 के द्वारा स्वीकृत पदों के अलावा किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं करने का आदेश जारी किया है। इन पदों के अलावा यदि कोई नियुक्ति निकायों द्वारा की गई है तो ऐसी अनियमित नियुक्तियों को तत्काल समाप्त कर दें।

निकायों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि संविदा, दैनिक वेतन और आउटसोर्स की किसी की भी नियुक्ति की जाती है तो शहरी विकास विभाग के माध्यम से पहले शासन से पूर्व अनुमति जरूर लें। यदि शासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए किसी निकाय द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और उन्हें वेतन का भुगतान किया जाता है तो इसकी वसूली स्थानीय निकाय के नियंत्रक या सक्षम अधिकारी से की जाएगी। निकायों से यह पूछा कि उनके यहां बिना मंजूरी के कितने कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

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