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उत्तराखंड शासन ने बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर आदेश किए जारी देखिए

देहरादून।सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1 के कार्यालय झाप संख्या 442 / XXXI ()/2017 /विविध – 08/2016 दिनांक 05.05.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों / कार्मिकों की प्रत्येक कार्यदिवस एवं निर्धारित समयावधि में उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु निर्णय लिया गया था, किन्तु कोविस 19 महामारी के दृष्टिगत बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को बन्द कर दिया गया था। वर्तमान में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को पुनः लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराये जाने के समय कोविड-19 से बचाव हेतु समस्त सावधानियां बरती जानी आवश्यक होगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली प्रभावी होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्यरत समस्त सेवाओं के समस्त अधिकारी / कार्मिक को बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अनुरूप प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः काल 9:30 एवं सांय 6:00 बजे उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा

उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत समस्त अधिकारियों / कार्मिकों की प्रत्येक कार्य दिवस एवं निर्धारित समयावधि में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली राज्य में कार्यरत समस्त सेवाओं के समस्त अधिकारी / कार्मिक, आउटसोर्स कार्मिक तथा होमगार्ड व पी०आर०डी० आदि पर प्रभावी होगी। इस सम्बन्ध में मुझे यह

कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें: 2 बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के सुचारू संचालन एवं रख-रखाव हेतु सम्बन्धित विभाग आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

3 बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:

(1) समस्त विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों को निर्धारित समयान्तर्गत आने व जाने के समय बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यदिवस हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

(2) बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होने के उपरान्त सभी कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा कार्यालय खुलने के निर्धारित समय से 15 मिनट के अन्दर आने की उपस्थिति दर्ज किया जाना एवं जाने के लिए निर्धारित समय पर बायोमैट्रिक प्रणाली में उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।(3) यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी किसी अपरिहार्य कारणों से कार्यालय खुलने के निर्धारित समय से 15 मिनट के अन्दर उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थ है अथवा उसे कार्यालय बन्द होने के लिए निर्धारित समय से पूर्व कार्यालय से जाना आवश्यक है, तो ऐसी दशा में उसे देरी से आने अथवा जल्दी जाने के कारण से अपने नियंत्रक अधिकारी को एक दिन पूर्व आवेदन पत्र द्वारा सूचित करेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में एस०एम०एस० / ई-मेल द्वारा सूचना प्रेषित की जा सकती है। नियंत्रक अधिकारी द्वारा बताये गये कारण का संज्ञान लेते हुए उपस्थिति को नियमित किये जाने के लिए विवेकानुसार निर्णय लिया जायेगा।

(4) कोविड- 19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग करते समय उपस्थिति दर्ज करने से पूर्व एवं उपस्थिति दर्ज करने के उपरान्त हाथों को सेनिटाईज किया जाना अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टेंशिंग एवं अन्य कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन उपस्थिति दर्ज कराते समय किया जाना अनिवार्य होगा।

(5) यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी को अपने आवास से सीधे किसी बैठक / मा० आयोगों / मा० न्यायालयों / मा० अधिकरणों में निर्धारित तिथि में प्रतिभाग किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसी दशा में सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा अपने नियंत्रक अधिकारी को एक दिन पूर्व आवेदन पत्र द्वारा सूचित करेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में एस०एम०एस० / ई-मेल द्वारा सूचना प्रेषित की जा सकती है।

(6) जानबूझकर विलम्ब से आने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार उनकी सेवा से सम्बन्धित सुसंगत नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के साथ छेड़-छाड़ किये जाने सम्बन्धी कृत्य कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध माना जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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