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सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, आधारभूत सुविधाओं और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री
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मुख्यमंत्री धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग विद्यार्थियों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच: गणेश जोशी
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हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ‘क्रिसेण्डो-2026’ का आगाज, आयुक्त दीपक रावत ने किया शुभारंभ
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मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में पत्रकारों के कल्याण एवं सम्मान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुंजी में आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 में किया प्रतिभाग, विजेता धावकों को किया पुरस्कृत
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हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले जजों को मिलेगी ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा, जानिए पूरा मामला

कर्नाटक। हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीनों न्यायाधीशों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को इसकी जानकारी दी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। मैंने अधिकारियों को शिकायत की और पूरी जांच करने का निर्देश दिया है। हालांकि प्रशासन ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

जान से मारने की धमकी मिलने के बाद लिया गया फैसला
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। मैंने अधिकारियों को शिकायत की और पूरी जांच करने का निर्देश दिया है। हालांकि प्रशासन ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को सुनाया था फैसला
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को फैसला सुनाते हुए  छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं। इस मामले की सुनवाई के लिए नौ फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि, क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है।

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