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बड़ी खबर-अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया,पढ़िए पूरी खबर

देहरादून।हरिद्वार बाईपास रोड चौड़ीकरण की निविदा में फर्जी बैंक गारंटी जमा करने पर लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने ठेकेदार से काम वापस लेने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आरोपित ने 77 लाख रुपये की बैंक गारंटी बचाने के लिए यह खेल किया।कैंट कोतवाली में दी तहरीर में लोनिवि की अधिशासी अभियंता ने बताया कि आइएसबीटी से रेलवे क्रासिंग के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। सबसे न्यूनतम टेंडर राकेश कुमार कंपनी, डीडीए एलआइजी फ्लैट, सत्यम एन्क्लेव, दिल्ली का था। लोनिवि की ओर से कंपनी के ठेकेदार को तीन जुलाई 2021 को पत्र जारी कर 30 दिन के अंदर 77 लाख 70 हजार रुपये की बैंक गारंटी जमा करने को कहा गया। आरोपित ने सात अगस्त को यूनियन बैंक आफ इंडिया, दारुखाना ब्रांच, मुंबई की ओर से जारी बैंक गारंटी प्रस्तुत की।

इसके बाद नौ अगस्त को राकेश कुमार कंपनी के साथ अनुबंध किया गया। इसी दिन ठेकेदार द्वारा जारी बैंक गारंटी की जांच करवाई गई तो संबंधित बैंक ने कहा कि उक्त बैंक गारंटी की संख्या उनके रिकार्ड में दर्ज नहीं है। बैंक ने कहा कि यह गारंटी फर्जी तौर पर बनाई गई है। इंस्पेक्टर कैंट कोतवाली शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि अधिशासी अभियंता की तहरीर पर ठेकेदार राकेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।हरिद्वार बाईपास रोड चौड़ीकरण की निविदा में फर्जी बैंक गारंटी जमा करने पर लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने ठेकेदार से काम वापस लेने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आरोपित ने 77 लाख रुपये की बैंक गारंटी बचाने के लिए यह खेल किया। फर्जी बैंक गारंटी पर पर्दा पड़ा रहे, इसके लिए निर्माण कंपनी ने बैंक गारंटी के साथ संलग्न दस्तावेज में बैंक की फर्जी ईमेल आइडी भी दर्ज की। भेद खुलने पर अधिशासी अभियंता रचना थपलियाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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