देहरादून। फर्जी कंपनियां दिखाकर उनके माध्यम से प्रोजेक्ट शुरू करने का झांसा देकर कुछ व्यक्तियों ने दून वैली कोलोनाइजर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक से 12 करोड़ रुपये की ठगी कर दी। यह प्रोजेक्ट उन्हीं की जमीन पर बनाया जाना था, लेकिन आरोपितों ने धोखाधड़ी कर शिकायकर्त्ता की पूरी जमीन ही बेच दी। राजपुर थाना पुलिस ने शिकायत मिलने पर बालाजी डेवलपवेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सहित 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता प्रदीप नागरथ निवासी इंडस्ट्रियल एरिया पटेलनगर ने पुलिस को बताया कि वह दून वैली कोलोनाइजर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के वर्ष 1992 से निदेशक हैं। उनकी कंपनी की 35 वर्षों से 36 बीघा भूमि तरला नागल, सहस्रधारा में है।
उन्होंने कहा कि जितेंद्र खरबंदा खुद को बालाजी डेवलपवेल कंपनी का निदेशक बताता है। उसकी कंपनी दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड थी। पांच जुलाई, 2014 को जितेंद्र ने तरला नागल स्थित उनकी कंपनी की भूमि पर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाकर बेचने का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव देते समय आरोपित ने यह बात छिपाई कि उनकी कंपनी वर्ष 2011 से आस्तित्व में नहीं थी।जितेंद्र ने प्रदीप से कहा कि आप काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर रहते हैं, ऐसे में हाउसिंग प्रोजेक्ट में पूरा समय नहीं दे पाएंगे। प्रोजेक्ट का कार्य प्रभावित न हो, इसलिए कार्यों की देखभाल के लिए अपनी जगह अजय पुंडीर को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दें। जितेंद्र के झांसे में आकर प्रदीप ने अजय पुंडीर को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। तीन मार्च 2016 को आरोपितों ने एक सहमतिपत्र तैयार कराया, जिसमें 100 रुपये के शथपपत्र पर लिखकर दिया कि दून वैली कंपनी के हाउसिंग प्रोजेक्ट में अब बिना हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए ही सभी भूमि सीधे प्लाटिंग करके विक्रय कर दी जाएगी।
आरोपितों ने सहमति पत्र से उनकी करीब 12 करोड़ रुपये की जमीन बेच दी और इसमें अपने कुछ अन्य साथियों को भी शामिल किया। राजपुर थानाध्यक्ष जतिंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जितेंद्र खरबंदा, अजय पुंडीर निवासी किरसाली, रीमा खुराना निवासी ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली, सीमा खुराना निवासी जीटीएस मलीनी मार्ग चर्चगेट मुंबई, ओमदत्त शर्मा निवासी शहदरा दिल्ली, कर्मवीर सिंह निवासी गोविंद खंड विश्वकर्मा नगर दिल्ली, अजय खरबंदा निवासी झिलमिल कालोनी नई दिल्ली, मुकेश कुमार निवासी बालाजी डेवलपवेल, कृष्णा निवासी झिलमिल कालोनी दिल्ली, नूर हसन निवासी तरला नागल, सहस्रधारा रोड और हेमेंद्र अग्रवाल निवासी राजपुर रोड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।