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राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी

देहरादून।राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद से सरकारी नौकरियों में महिला के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है।गौर हो कि पूर्व में हाईकोर्ट ने महिला क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगा दी थी।

धामी सरकार ने 30 नवंबर 2022 को उत्तराखंड विधानसभा में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल को पास कर राजभवन भेजा था, लेकिन राज्यपाल की तरफ से इस बिल को मंजूरी नहीं मिली थी, इसीलिए ये विधेयक अधर में लटका हुआ था, हालांकि 10 जनवरी को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है।

दरअसल, महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने से पहले राज्यपाल ने न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया था।इसी कारण महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिलने में समय लगा।वैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों ही इसके संकेत दे दिए थे।

उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है।राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब उत्तराखंड में महिलाओं का सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। यानी महिलाएं को सरकारी नौकरी में अब 30 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रदेश की सभी महिलाओं को बधाई दी है।

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