Breaking News
स्थानीय युवाओं को रोजगार देगी छप्पन करोड की सतपुली झील- महाराज
खटीमा जीते तो यहां के विकास की जिम्मेदारी मेरी – सीएम धामी
क्या आप जानते हैं कि सेब खाने के साथ इसकी चाय भी पी सकते हैं, आइए जानते हैं इससे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ
ट्रिपल इंजन की सरकार बनने पर तीन गुना होगी विकास की रफ्तार
महाकुंभ – ओपन फ्री ऑफ कास्ट रेस्टोरेंट’ में 1 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त भोजन
एमडीडीए वीसी बंशीधर तिवारी की अनूठी पहल
युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व से जुड़ जाती है तो उसकी सभ्यतागत जड़े और मजबूत होती है- प्रधानमंत्री मोदी
बिग बॉस 18- आइए शो के ग्रैंड फिनाले से पहले आपको बताते हैं इस सीजन की बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में
धारचूला और मुनस्यारी में खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया प्रचार

नाबालिग को आजा-आजा कहना यौन उत्पीड़न, कोर्ट ने युवक को ठहराया दोषी

मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने 32 वर्षीय युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग के यौन उत्पीडऩ का दोषी पाया है। आरोप है कि युवक ने नाबालिग लडक़ी को आजा-आजा कह कर बुलाया था। मुंबई के दिनदोशी में एक सेशंस कोर्ट ने इसे यौन उत्पीडऩ का मामला मानते हुए युवक को दोषी करार दिया।

बताया गया है कि जिस मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, वह सितंबर 2015 का है। तब पीडि़ता 15 साल की थी और 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। पीडि़ता ने कोर्ट में बताया था कि जब वह ट्यूशन जा रही थी, तब एक व्यक्ति ने साइकिल से उसका पीछा किया था और बार-बार आजा-आजा कहा। लडक़ी ने बताया कि लडक़े की यह हरकत कुछ और दिन जारी रही। पहले दिन तो उसने सडक़ पर खड़े लोगों से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन वह लडक़ा भाग निकला। बाद में पता चला कि 25 साल का वह लडक़ा पास की ही इमारत में नाइट वॉचमैन है। इसके बाद लडक़ी की मां ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top